उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को राहत देने हेतु बिजली बिल माफी योजना (Bijli Bill Mafi Yojana) की शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत जिन उपभोक्ताओं के बिजली बिल बकाया हैं, उन्हें एकमुश्त भुगतान करने पर सरचार्ज में छूट दी जाती है। ₹5,000 तक के बकाया पर 100% और ₹5,000 से अधिक के बकाया पर 70% तक की छूट प्रदान की जाती है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए और उसके पास वैध बिजली कनेक्शन होना आवश्यक है। आवेदन के लिए आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, बिजली बिल की प्रति, मोबाइल नंबर, बैंक पासबुक और पासपोर्ट साइज फोटो जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।
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